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Kendrapara केंद्रपाड़ा: एक ईंट भट्ठा मजदूर को 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में केंद्रपाड़ा के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने गुरुवार को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अदालत के सरकारी अभियोजक मनोज कुमार साहू ने कहा कि 22 वर्षीय युवक को अदालत ने पीड़िता को गर्भवती करने और उसे अविवाहित मां बनाने के आरोप में दोषी ठहराया। दोषी की पहचान कालाहांडी जिले के केसिंगा थाना अंतर्गत कंचनपुर गांव के प्रदीप किसान के रूप में हुई है। साहू के मुताबिक, पीड़िता के घर के पास किराए के मकान में रहने वाले प्रदीप ने लड़की के साथ संबंध बनाए। आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया।
घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने अगस्त 2023 में मार्शाघई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मार्शाघई पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैविक पिता की पहचान स्थापित करने के लिए पुलिस ने बच्चे, अविवाहित मां और आरोपी का डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट भी कराया। केंद्रपाड़ा के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) त्रिबिक्रम केशरी चिन्हारा ने आईपीसी की धारा 376(3) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत फैसला सुनाते हुए युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक साल और जेल में रहना होगा। अदालत ने सरकार से पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने और बच्चे के उचित पुनर्वास के लिए कदम उठाने की भी सिफारिश की।
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Kiran
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